सभी व्यापारी भाईयों से निवेदन करते हैं कि आप आगामी दिल्ली लोकसभा आम चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें एवं अपने साथियों, पड़ोसियों, मित्रों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान केन्द्र में जाकर मतदान करायें।
साथियों, यह आपका मौलिक व संवैधानिक अधिकार हैं, मतदान करके अपने पसन्द की सरकार चुनें एवं अपने देश को आगे बढ़ायें। आपका एक वोट का महत्व इस सरकार बनानें में महत्वपूर्ण होता है। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें एवं एक अच्छी सरकार बनाने में अपना योगदान दें।
दिल्ली लोकसभा आम चुनाव के सन्दर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सामान्य प्रशासन विभाग(समन्वय षाखा) ने एक सार्वजनिक सूचना जारी किया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के उपबन्ध के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी भी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिश्ठान/संस्थाना में कार्यरत तथा निम्नलिखित केंद्रषासित प्रदेश/राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के पात्र प्रत्येक व्यक्ति मतदान के दिन, दिल्ली लोकसभा आम चुनाव के दिन में 25-05-2024) को अवकाश दिया जाएगा ताकि वह दिल्ली लोकसभा के चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सके। आदेश का उल्लंधन करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख(3) के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय है।
अतः आप सभी व्यापारी भाईयों से निवेदन है कि शनिवार दिनांक 25-05-2024 को अपने-अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानें बंद रखें एवं मतदान के दिन मतदान अवश्य करें।